
खरीदने के 12 दिन बाद उपभोक्ता की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन बीमा कंपनी ने ऑन डैमेज क्लेम देने से इंकार कर दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी। फोरम ने उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया कि बीमा कंपनी को वाहन का क्लेम, मानसिक क्षतिपूर्ति राशि 10 हजार व वाद व्यय 3 हजार समेत लगभग 1 लाख 17 हजार रुपए का हर्जाना देना होगा।
जबलपुर निवासी डॉ. निरंजन कुमार जैन ने एमपी नगर स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व मेसर्स केएम कार्स प्रालि.के खिलाफ याचिका लगाई थी। इसमें बताया कि उन्होंने 29 जनवरी 2013 को भोपाल स्थित मेसर्स मेकमैन मोटर प्रालि. से एक टाटा नैनो कार खरीदी थी। इसका एक साल का बीमा 28 जनवरी 2014 तक था। कार जबलपुर स्थित पते पर खरीदी गई थी और कार का रजिस्ट्रेशन जबलपुर आरटीओ से कराना था, इसलिए वाहन का अस्थायी रजिस्ट्रेशन आरटीओ भोपाल से कराया था। इसकी वैधता समाप्त होने से पहले ही कार का एक्सीडेंट हो गया। डॉ. निरंजन ने क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने वाहन का वैध रजिस्ट्रेशन और परमिट नहीं होने का तर्क देकर क्लेम खारिज कर दिया था।
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