
आयकर विभाग ने मंगलवार को दावा किया कि उसने अब तक 6,900 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्तियों को जब्त किया है। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट को एक नवंबर, 2016 से लागू किया गया है। आयकर विभाग ने मंगलवार को एक सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर यह जानकारी दी। देश में बेनामी कानून के क्रियान्वयन में आयकर विभाग ही नोडल विभाग है।
विज्ञापन में विभाग ने बेनामी संपत्तियों का पता लगाने में देश के नागरिकों से मदद करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि वे बेनामी लेन-देन न करें क्योंकि यह गैरकानूनी और दंडनीय है। ऐसा करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के साथ-साथ नए बेनामी कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट, 2016 के तहत पांच साल कारावास की सजा के अलावा बेनामी संपत्ति के बाजार मूल्य का 10 प्रतिशत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
No comments:
Post a comment