
नर्सरी एडमिशन के तहत पहली बार बच्चों के लिए कोई भी अपर एज लिमिट तय नहीं की गई है. डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन (डीओई) ने इस नियम को इस साल से खत्म कर दिया है. विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत इस बार नर्सरी की प्रक्रिया 27 दिसंबर से शुरू होगी. सभी निजी स्कूलों को 26 तारीख तक क्राइटेरिया और अन्य प्वाइंट्स की जानकारी डीओई की वेबसाइट पर देनी होगी. इसके बाद ही वह एडमिशन फॉर्म बेच सकते हैं.
अभिभावक अपने बच्चों के लिए 27 दिसंबर से 17 जनवरी तक आवेदन फॉर्म ले और उसे जमा करा सकते हैं. डीओई के अनुसार इस साल नर्सरी, केजी और क्लास वन में दाखिले लेने जा रहे बच्चों की 31 मार्च 2018 तक लोअर एज लिमिट तीन, चार और पांच साल होनी चाहिए. गौरतलब है कि 2015 में दिल्ली सरकार ने नर्सरी दाखिले के तहत बच्चों की अपर एज लिमिट को हटाने की पहल की थी.
इस बार भी डीओई ने सभी निजी स्कूलों को दाखिले के लिए खुदसे क्राइटेरिया बनाने की आजादी है. डीओई के अनुसार सभी स्कूल को अपने द्वारा तय की गई क्रैटेरिया को विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा. डीओई के अनुसार दाखिले के तहत ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत भी सीटों के आवंटन पर ध्यान देने को कहा गया है.
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